📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Muhammad Mahdi Karim/ Augustus Binu
अपराध
कर्नाटक हाई कोर्ट ने संपत्ति विवाद में 7 पर SC/ST एक्ट केस खारिज किया
✍️ The Times of India
🗓 30 अग. 2026, 04:03 AM
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कर्नाटक हाई कोर्ट ने संपत्ति विवाद में शामिल सात लोगों के खिलाफ चल रहे SC/ST एक्ट के मामलों को खारिज कर दिया है।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने हाल ही में संपत्ति विवाद में शामिल सात व्यक्तियों के खिलाफ दायर SC/ST (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम के मामलों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपों में इस विशेष संरक्षण कानून को लागू करने की शर्तें नहीं पाई गईं, इसलिए केस को समाप्त किया गया।
इन सात लोगों को एक भूमि स्वामित्व संघर्ष से जुड़ी SC/ST एक्ट की शिकायत में नामित किया गया था, पर कोर्ट ने सबूतों की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि यह विवाद केवल नागरिक प्रकृति का है और इसमें कोई जातीय अत्याचार नहीं है।
अपराधी प्रक्रिया को समाप्त करके कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि SC/ST एक्ट का प्रयोग केवल वास्तविक जातीय उत्पीड़न के मामलों में ही होना चाहिए, न कि सामान्य संपत्ति विवादों में। इस निर्णय से मूलभूत नागरिक मामले को सामान्य संपत्ति कानून के तहत सुलझाने की राह खुलती है।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला विशेष सुरक्षा कानूनों के दुरुपयोग को रोकने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है, जिससे ये कानून अपने मूल उद्देश्य पर केंद्रित रह सकें।
इन सात लोगों को एक भूमि स्वामित्व संघर्ष से जुड़ी SC/ST एक्ट की शिकायत में नामित किया गया था, पर कोर्ट ने सबूतों की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि यह विवाद केवल नागरिक प्रकृति का है और इसमें कोई जातीय अत्याचार नहीं है।
अपराधी प्रक्रिया को समाप्त करके कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि SC/ST एक्ट का प्रयोग केवल वास्तविक जातीय उत्पीड़न के मामलों में ही होना चाहिए, न कि सामान्य संपत्ति विवादों में। इस निर्णय से मूलभूत नागरिक मामले को सामान्य संपत्ति कानून के तहत सुलझाने की राह खुलती है।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला विशेष सुरक्षा कानूनों के दुरुपयोग को रोकने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है, जिससे ये कानून अपने मूल उद्देश्य पर केंद्रित रह सकें।