📷 चित्र स्रोत: TOI City (via NewsData)
अपराध
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने होसापेटे के राजनेता पर चल रही क्रूरता के मामले को खारिज किया
✍️ TOI City
🗓 07 नव. 2026, 09:47 AM
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने होसापेटे के राजनेता पर चल रहे क्रूरता के मामले को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि आरोप कानूनी मानदंडों पर खरे नहीं उतरते।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने होसापेटे के एक राजनेता पर चल रहे क्रूरता के मामले को खारिज कर दिया। यह मामला उस राजनेता की पत्नी से जुड़ा था, जो 2004 से नौ बार शादी कर चुकी है, और उसने आरोप लगाया था कि राजनेता ने उसे क्रूरता दी। शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया कि उसकी पूर्व पतियों के विवाह प्रमाणपत्र नकली थे।
न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने निर्णय देते हुए कहा कि प्रस्तुत साक्ष्य कानूनी मानदंडों पर खरे नहीं उतरते और इसलिए अपराध के लिए पर्याप्त नहीं हैं। न्यायालय ने पाया कि आरोपों में पर्याप्त पुष्टि नहीं है।
इस निर्णय के साथ, राजनेता पर क्रूरता के आरोप में आपराधिक जांच समाप्त हो गई है। यह फैसला दिखाता है कि वैवाहिक विवादों में आपराधिक कार्रवाई के लिए साक्ष्य का मजबूत होना अनिवार्य है।
राय के बाद, संबंधित पक्षों को बिना किसी आपराधिक प्रक्रिया के आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।
न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने निर्णय देते हुए कहा कि प्रस्तुत साक्ष्य कानूनी मानदंडों पर खरे नहीं उतरते और इसलिए अपराध के लिए पर्याप्त नहीं हैं। न्यायालय ने पाया कि आरोपों में पर्याप्त पुष्टि नहीं है।
इस निर्णय के साथ, राजनेता पर क्रूरता के आरोप में आपराधिक जांच समाप्त हो गई है। यह फैसला दिखाता है कि वैवाहिक विवादों में आपराधिक कार्रवाई के लिए साक्ष्य का मजबूत होना अनिवार्य है।
राय के बाद, संबंधित पक्षों को बिना किसी आपराधिक प्रक्रिया के आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।