📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Muhammad Mahdi Karim/ Augustus Binu
स्वास्थ्य
कर्नाटक हाई कोर्ट ने दवा लाइसेंस निलंबन नियम स्पष्ट किए
✍️ The Times of India
🗓 16 अक्टू. 2026, 10:32 AM
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कर्नाटक हाई कोर्ट ने बताया कि दवा लाइसेंस सुनवाई से पहले केवल कुछ विशेष कानूनी शर्तों पर निलंबित किया जा सकता है।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने दवा लाइसेंस सुनवाई से पहले निलंबित किया जा सकता है या नहीं, इस पर दायर याचिका का उत्तर दिया। कोर्ट ने कहा कि दवा व कॉस्मेटिक अधिनियम के तहत केवल तब ही अस्थायी निलंबन संभव है जब सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर उल्लंघन का प्रारम्भिक प्रमाण हो। इस स्थिति में लाइसेंस प्राधिकरण को पूरी सुनवाई का इंतजार किए बिना निलंबन आदेश जारी करने का अधिकार है, परंतु इसे दस्तावेज़ित तथ्यों से समर्थन मिलना चाहिए और बाद में न्यायिक समीक्षा के अधीन रहेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि लाइसेंसधारी को जल्द से जल्द सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है, ताकि प्रक्रिया में न्याय सुनिश्चित हो सके। यह स्पष्टीकरण त्वरित नियामक कार्रवाई और उद्योग के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने के उद्देश्य से दिया गया है।