📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Muhammad Mahdi Karim/ Augustus Binu
देश
कर्नाटक हाई कोर्ट ने बी नागेंद्र को राज्य के बाहर यात्रा की अनुमति, विदेश यात्रा पर रोक
✍️ Bar and Bench
🗓 21 अग. 2026, 11:40 PM
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कर्नाटक हाई कोर्ट ने बी नागेंद्र को कर्नाटक के बाहर यात्रा करने की मंजूरी दी, लेकिन विदेश यात्रा पर रोक लगा दी।
बी नागेंद्र को कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य के बाहर यात्रा करने की अनुमति दी है, लेकिन विदेश यात्रा पर रोक लगाई है। यह आदेश उन्हें भारत के भीतर कहीं भी जाने की आज़ादी देता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार करना प्रतिबंधित है। कोर्ट ने इस प्रतिबंध के कारणों का विवरण नहीं दिया, यह कहा गया कि यह आदेश आगे की सुनवाई तक प्रभावी रहेगा। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की शर्तीय अनुमति उन मामलों में दी जाती है जहाँ प्रवास पर निगरानी आवश्यक होती है। आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट के नियत अधिकारियों द्वारा निगरानी की जाएगी।