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19 सित. 2026
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कर्नाटक हाई कोर्ट ने क़तर होल्डिंग की बायजुज़ के विरुद्ध मध्यस्थता पुरस्कार लागू करने की याचिका स्वीकार की
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Muhammad Mahdi Karim/ Augustus Binu
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कर्नाटक हाई कोर्ट ने क़तर होल्डिंग की बायजुज़ के विरुद्ध मध्यस्थता पुरस्कार लागू करने की याचिका स्वीकार की

✍️ livemint.com 🗓 19 अग. 2026, 05:37 AM 👁 23
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कर्नाटक हाई कोर्ट ने क़तर होल्डिंग की बायजुज़ के विरुद्ध मध्यस्थता पुरस्कार लागू करने की याचिका स्वीकार कर ली है।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने क़तर होल्डिंग द्वारा बायजुज़ के विरुद्ध मध्यस्थता पुरस्कार लागू करने की याचिका को औपचारिक रूप से स्वीकार किया है, जबकि बायजुज़ भारी कर्ज में फँसा हुआ है।

पहले जारी किए गए मध्यस्थता पुरस्कार में क़तर होल्डिंग को बायजुज़ द्वारा एक निश्चित राशि का भुगतान करने का आदेश है, क्योंकि उसने कंपनी को वित्तीय सहायता दी थी। बायजुज़ वर्तमान में भारी देनदारियों और पुनर्गठन वार्ताओं के कारण गंभीर वित्तीय दबाव में है।

कोर्ट की स्वीकृति से मामला आगे सुनवाई की ओर बढ़ेगा, और यदि क़तर होल्डिंग के पक्ष में फैसला आता है तो बायजुज़ को यह राशि चुकानी पड़ेगी, जिससे उसके पुनर्गठन योजना और निवेशकों के भरोसे पर असर पड़ेगा।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में विदेशी मध्यस्थता पुरस्कारों का प्रवर्तन अरबिट्रेशन एंड कॉन्किलिएशन एक्ट के तहत होता है, जो भारतीय टेक कंपनियों को विदेशियों से मिलने वाले वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है।
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