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04 सित. 2026
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कर्नाटक अदालत ने दंगा और बंद पर पुलिस जांच रोकने की याचिका खारिज की
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Muhammad Mahdi Karim/ Augustus Binu
अपराध

कर्नाटक अदालत ने दंगा और बंद पर पुलिस जांच रोकने की याचिका खारिज की

✍️ The Indian Express 🗓 04 सित. 2026, 09:03 AM 👁 4
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कर्नाटक हाई कोर्ट ने दंगे और बंद से जुड़े दो FIRs की जांच रोकने की याचिका को खारिज कर दिया।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुरुवार को दंगे और बंद से जुड़ी पुलिस जांच को रोकने की याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगाते हुए दो FIRs के खिलाफ दायर की गई थी। कोर्ट ने कहा कि जांच कानूनी दायरे में है और इसे रोकने का कोई आधार नहीं है।

एक जिले के शहर में हुए दंगे में संपत्ति को नुकसान पहुँचा और कई लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से एक अस्थायी बंद लागू किया गया। पुलिस ने इस घटना के लिए दो FIRs दर्ज कीं—एक दंगे के लिए और दूसरा अवैध बंद के लिए—जो भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत हैं।

जजों ने कानून प्रवर्तन को बिना अनावश्यक हस्तक्षेप के अपनी जांच पूरी करने की अनुमति देने के महत्व पर बल दिया, यह कहा कि किसी भी प्रक्रिया संबंधी त्रुटि को बाद में न्यायिक प्रक्रिया में सुधारा जा सकता है। यह निर्णय सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा पहुंचाने वाली स्थितियों में जांच की निष्पक्षता को बनाए रखने की अदालत की स्थिति को स्पष्ट करता है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला नागरिक स्वतंत्रताओं और प्रभावी पुलिसिंग के बीच संतुलन स्थापित करने में न्यायपालिका की भूमिका को पुनः स्थापित करता है।

जांच जारी है और आगे की जानकारी मिलने पर रिपोर्ट की जाएगी।
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