📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sukeshanchan
अपराध
कर्नाटक कैबिनेट ने 2003 के बेंगलुरु टेकिए हत्या मामले में दया याचिकाएँ खारिज कीं
✍️ Hindustan Times
🗓 16 अक्टू. 2026, 10:46 AM
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कर्नाटक राज्य कैबिनेट ने बेंगलुरु में 2003 में हुए टेकिए की हत्या मामले में आरोपी की मंगेतर और उसके साथी द्वारा दायर दया याचिकाएँ खारिज कर दीं।
कर्नाटक कैबिनेट ने बेंगलुरु के एक तकनीकी पेशेवर की 2003 की हत्या मामले में आरोपी की मंगेतर और उसके साथी द्वारा दायर दया याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इस निर्णय से मूल न्यायिक आदेश बरकरार रहेंगे और याचिकाकर्ताओं को कोई छूट नहीं मिलेगी।
यह 2003 का मामला, जो दो दशकों से सार्वजनिक चर्चा में रहा है, बेंगलुरु में काम करने वाले एक टेकिए की हत्या से जुड़ा था। कई सालों के मुकदमेबाज़ी के बाद आरोपी ने अपनी सजा में कमी या माफी की मांग की थी।
याचिकाओं को अस्वीकार करके राज्य ने अदालत द्वारा दी गई सजा को कायम रखने का इरादा स्पष्ट किया। राज्य सरकार ने इस पर कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं की, और मामला अब कानूनी प्रक्रिया के अंतिम चरणों की ओर बढ़ेगा।
कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह का निर्णय गंभीर हिंसात्मक अपराधों पर राज्य की सख्त रुख को दर्शाता है और भविष्य में उच्च प्रोफ़ाइल मामलों में दया याचिकाओं के लिए एक मिसाल स्थापित कर सकता है।
यह 2003 का मामला, जो दो दशकों से सार्वजनिक चर्चा में रहा है, बेंगलुरु में काम करने वाले एक टेकिए की हत्या से जुड़ा था। कई सालों के मुकदमेबाज़ी के बाद आरोपी ने अपनी सजा में कमी या माफी की मांग की थी।
याचिकाओं को अस्वीकार करके राज्य ने अदालत द्वारा दी गई सजा को कायम रखने का इरादा स्पष्ट किया। राज्य सरकार ने इस पर कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं की, और मामला अब कानूनी प्रक्रिया के अंतिम चरणों की ओर बढ़ेगा।
कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह का निर्णय गंभीर हिंसात्मक अपराधों पर राज्य की सख्त रुख को दर्शाता है और भविष्य में उच्च प्रोफ़ाइल मामलों में दया याचिकाओं के लिए एक मिसाल स्थापित कर सकता है।