📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Election commission of India
राजनीति
कर्नाटक का 2026 अपार्टमेंट बिल: एक ही कॉम्प्लेक्स में कई एसोसिएशन नहीं
✍️ The Hindu
🗓 20 अग. 2026, 01:39 AM
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कर्नाटक के अपार्टमेंट (स्वामित्व एवं प्रबंधन) बिल, 2026 ने एक ही कॉम्प्लेक्स में दो या अधिक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाना प्रतिबंधित कर दिया है।
कर्नाटक विधानसभा ने अपार्टमेंट (स्वामित्व एवं प्रबंधन) बिल, 2026 को पारित किया है, जिसका उद्देश्य आवासीय सोसाइटी के प्रबंधन को सरल बनाना है। इस विधेयक के तहत प्रत्येक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में केवल एक ही रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) को पंजीकृत किया जा सकेगा, जिससे कई एसोसिएशन के कारण उत्पन्न होने वाले प्रबंधन विवाद समाप्त हो सकेंगे।
बिल की मुख्य धारा यह निर्धारित करती है कि डेवलपर या मौजूदा मालिक एक ही भवन के लिए दो या अधिक आरडब्ल्यूए नहीं बना सकते। गैर‑अनुपालन पर दंड और सभी सोसाइटी को एक ही एसोसिएशन में मिलाने के लिए छह महीने की संक्रमण अवधि भी तय की गई है।
विशेषज्ञों ने कहा है कि एकल आरडब्ल्यूए कानूनी लड़ाइयों को कम कर सकता है, पर कुछ निवासी समूहों ने विविध ब्लॉकों की आवाज़ घटने का जोखिम जताया है। राज्य सरकार ने बताया है कि यह नियम अप्रैल 2027 से लागू होगा, साथ ही मालिकों और डेवलपर्स के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।
बिल की मुख्य धारा यह निर्धारित करती है कि डेवलपर या मौजूदा मालिक एक ही भवन के लिए दो या अधिक आरडब्ल्यूए नहीं बना सकते। गैर‑अनुपालन पर दंड और सभी सोसाइटी को एक ही एसोसिएशन में मिलाने के लिए छह महीने की संक्रमण अवधि भी तय की गई है।
विशेषज्ञों ने कहा है कि एकल आरडब्ल्यूए कानूनी लड़ाइयों को कम कर सकता है, पर कुछ निवासी समूहों ने विविध ब्लॉकों की आवाज़ घटने का जोखिम जताया है। राज्य सरकार ने बताया है कि यह नियम अप्रैल 2027 से लागू होगा, साथ ही मालिकों और डेवलपर्स के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।