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22 सित. 2026
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कर्नाटक ने सार्वजनिक स्थानों के निजी उपयोग के लिए अनुमति अनिवार्य की
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensi
राजनीति

कर्नाटक ने सार्वजनिक स्थानों के निजी उपयोग के लिए अनुमति अनिवार्य की

✍️ India Today 🗓 14 अग. 2026, 12:03 PM 👁 26
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कर्नाटक सरकार ने सार्वजनिक स्थानों के निजी उपयोग के लिए अब अनुमति अनिवार्य कर दी है, जिसे कुछ लोग आरएसएस पर निशाना साधने वाला कदम मानते हैं।

कर्नाटक सरकार ने एक निर्देश जारी किया है कि सार्वजनिक स्थानों के निजी उपयोग के लिए अब आधिकारिक अनुमति आवश्यक होगी। यह घोषणा राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी की गई है और इसमें सार्वजनिक पार्क, सड़कें और सरकारी भवन शामिल हैं जहाँ निजी कार्यक्रम या सभाएँ आयोजित की जाती हैं।

अधिकारियों का कहना है कि यह नया नियम सार्वजनिक स्थानों के अनधिकृत उपयोग को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि इन स्थानों का जिम्मेदारी से उपयोग किया जाए। निर्देश में अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक सरल आवेदन प्रक्रिया और शुल्क संरचना भी बताई गई है।

कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह नीति आरएसएस और उसके संबद्ध समूहों की गतिविधियों को सीमित करने के उद्देश्य से हो सकती है, क्योंकि उन्होंने पहले सार्वजनिक पार्कों में बड़े कार्यक्रम आयोजित किए थे। सरकार ने किसी भी विशिष्ट लक्ष्य की पुष्टि नहीं की है।

इस कदम ने नागरिक समाज समूहों के बीच बहस को जन्म दिया है, जहाँ कुछ इस प्रयास की सराहना करते हैं जबकि अन्य चेतावनी देते हैं कि यदि इसे पारदर्शी ढंग से लागू नहीं किया गया तो यह सभा की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है।
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