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27 Oct 2026•
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करौली के विद्यालयों में बच्चों के कानूनी अधिकारों और सुरक्षा पर जागरूकता शिविर

✍️ Reporter: Buddhi Prakash Mali 🗓 27 Oct 2026, 08:18 PM 👁 12
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राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार करौली जिले के विभिन्न सरकारी और निजी विद्यालयों में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षित शिक्षा वातावरण और निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी गई।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करौली के तत्वावधान में 'लीगल लिटरेसी एवं सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम' के अंतर्गत जिले के विभिन्न राजकीय एवं निजी विद्यालयों में विधिक जागरूकता शिविरों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके विधिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना तथा सुरक्षित, भयमुक्त एवं बाल-हितैषी शैक्षणिक वातावरण के महत्व से अवगत कराना था।

कार्यक्रम के अंतर्गत प्रताप सिंह मीना (सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) ने निःशब्द मूक बधिर विद्यालय, करौली में शिविर का आयोजन किया। इसके अलावा, पूजा बेनीवाल (न्यायिक मजिस्ट्रेट), रामजीत कुशवाह (असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल), रीना कुशवाह, राधारमण सारस्वत, मुकेश पाराशर और इंद्राज बैरवा (सभी अधिकार मित्र) ने क्रमशः महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीमहावीरजी, साधना उच्च माध्यमिक विद्यालय, रोजवुड उच्च माध्यमिक विद्यालय, शुकदेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़िया, जैम्स पब्लिक इंग्लिश मीडियम विद्यालय और माधव मंथन उच्च माध्यमिक विद्यालय करौली में विद्यार्थियों को जागरूक किया।

हिण्डौन, टोडाभीम, नादौती, सपोटरा और मण्डरायल के विभिन्न विद्यालयों में भी इसी प्रकार के शिविर आयोजित किए गए। रामाकांत शर्मा, धारा सिंह, जालिम सिंह, वीरेंद्र शर्मा, शिवदयाल मीना, बचन सिंह, नटवर जाट और दीपेश कुमार शर्मा ने ए.एम.पी.एस. हिण्डौन, पी.एस.सी. फाउंडेशन, निर्मल हैप्पी, अग्रसेन बालिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खिरकिड़ी, आदर्श विद्या मंदिर नादौती, अंजनी उच्च माध्यमिक विद्यालय सपोटरा और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दरगमा में विद्यार्थियों को कानूनी जानकारी प्रदान की।

शिविरों के दौरान 'अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाओ, अपनी सुरक्षा के लिए मजबूती से खड़े रहो' विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। वक्ताओं ने बताया कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और विद्यालयों में सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है। विद्यार्थियों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों, सुरक्षित भवन, शौचालय, पेयजल एवं खेल मैदान जैसी सुविधाओं के बारे में बताया गया। साथ ही, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की योजनाओं, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया और नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 के संबंध में भी जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की असुरक्षा या शोषण की स्थिति में चुप न रहकर उचित माध्यम से अपनी बात रखने और कानूनी सहायता लेने के लिए प्रेरित किया गया।
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