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कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने दमोह के उप पंजीयक ज्योति पटैल व सहायक ग्रेड‑02 उप पंजीयक विमल कुमार साहू को निलंबित किया
जिला पंजीयक कार्यालय दमोह के उत्तर एवं निरीक्षणकर्ता जाँच दल की रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने उप पंजीयक ज्योति पटैल और सहायक ग्रेड‑02 उप पंजीयक विमल कुमार साहू को मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
जिला पंजीयक कार्यालय दमोह द्वारा प्रस्तुत उत्तर एवं निरीक्षणकर्ता जाँच दल के अभिमत का परिशीलन करने के बाद कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने उप पंजीयक श्रीमती ज्योति पटैल को प्रथम दृष्टा दोषी मानते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
उप पंजीयक पटैल के निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय उप पंजीयक कार्यालय बटियागढ़ निर्धारित किया गया है और उन्हें नियम के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता प्राप्त होगी।
इसी प्रकार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तेन्दूखेड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का अध्ययन करने के बाद कलेक्टर ने सहायक ग्रेड‑02 प्रभारी उप पंजीयक विमल कुमार साहू को भी प्रथम दृष्टा दोषी मानते हुए तुरंत निलंबित कर दिया।
निलंबन अवधि में साहू का मुख्यालय उप पंजीयक तेन्दूखेड़ा कार्यालय रहेगा और उन्हें भी जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता दी जाएगी।
उप पंजीयक पटैल के निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय उप पंजीयक कार्यालय बटियागढ़ निर्धारित किया गया है और उन्हें नियम के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता प्राप्त होगी।
इसी प्रकार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तेन्दूखेड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का अध्ययन करने के बाद कलेक्टर ने सहायक ग्रेड‑02 प्रभारी उप पंजीयक विमल कुमार साहू को भी प्रथम दृष्टा दोषी मानते हुए तुरंत निलंबित कर दिया।
निलंबन अवधि में साहू का मुख्यालय उप पंजीयक तेन्दूखेड़ा कार्यालय रहेगा और उन्हें भी जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता दी जाएगी।