📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Umar Jamshaid 03457611024
अपराध
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पुस्तकों को लेकर यूएपीए, न्याय संहिता के तहत FIR दर्ज की
✍️ The Economic Times
🗓 06 जुल. 2026, 04:15 AM
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जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कुछ पुस्तकों के संबंध में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की है।
जम्मू-कश्मीर में अधिकारियों ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। यह कार्रवाई कुछ विशेष पुस्तकों को लेकर की गई है, जिनसे कथित तौर पर विवाद उत्पन्न हुआ है।
एफआईआर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), एक कड़े आतंकवाद विरोधी कानून, के तहत दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की जगह लेने वाले न्याय संहिता को भी मामले में लागू किया गया है।
पुस्तकों की विशिष्ट सामग्री या विवाद की सटीक प्रकृति के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रारंभिक रिपोर्टों में नहीं दी गई है। एफआईआर दर्ज होने से मामले की आधिकारिक जांच शुरू हो गई है।
एफआईआर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), एक कड़े आतंकवाद विरोधी कानून, के तहत दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की जगह लेने वाले न्याय संहिता को भी मामले में लागू किया गया है।
पुस्तकों की विशिष्ट सामग्री या विवाद की सटीक प्रकृति के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रारंभिक रिपोर्टों में नहीं दी गई है। एफआईआर दर्ज होने से मामले की आधिकारिक जांच शुरू हो गई है।