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26 सित. 2026•
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जम्मू-कश्मीर ने अनधिकृत लीज़ ट्रांसफ़र व सबलेटिंग रोकने के लिए नई नियमावली जारी
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / UnpetitproleX
सरकारी योजना

जम्मू-कश्मीर ने अनधिकृत लीज़ ट्रांसफ़र व सबलेटिंग रोकने के लिए नई नियमावली जारी

✍️ greaterkashmir.com 🗓 26 सित. 2026, 07:17 PM 👁 12
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जम्मू-कश्मीर सरकार ने अवैध लीज़ ट्रांसफ़र और सबलेटिंग को रोकने के लिए संशोधित भूमि लीज़ नियम जारी किए हैं।

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने भूमि लीज़ के अनधिकृत ट्रांसफ़र और सबलेटिंग को रोकने के उद्देश्य से नई नियमावली जारी की है। राज्य राजस्व विभाग के माध्यम से जारी इस अधिसूचना में कहा गया है कि लीज़ का कोई भी हस्तांतरण या सबलेटिंग पहले लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता।

अधिकारियों का कहना है कि ये कदम जमीन मालिकों के अधिकारों की रक्षा करने और लीज़ समझौतों को पारदर्शी व उत्तरदायी बनाने के लिए उठाए गए हैं। नई नियमावली का उल्लंघन करने पर निर्धारित दंड लागू होगा।

यह संशोधित ढांचा भूमि‑संबंधी शासन को सुदृढ़ करने और अनौपचारिक लीज़ प्रथाओं से उत्पन्न विवादों को कम करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।
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