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19 अक्टू. 2026•
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जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने किसान की पीएसए हिरासत रद्द की, कहा ‘परियों की कहानी’
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / unknown
कृषि

जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने किसान की पीएसए हिरासत रद्द की, कहा ‘परियों की कहानी’

✍️ The Indian Express 🗓 19 अक्टू. 2026, 11:31 AM 👁 17
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जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत एक किसान की हिरासत रद्द कर दी, आरोपों को निराधार बताया।

जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने मंगलवार को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत में रखे एक किसान की गिरफ्तारी को रद्द कर दिया। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की कहानी को “परियों की कहानी” कहा, जिसमें तथ्यात्मक आधार की कमी थी, और किसान को रिहा करने का आदेश दिया।

पीएसए, जो दो साल तक बिना मुकदमे के व्यक्ति को हिरासत में रखने की अनुमति देता है, अक्सर आतंकियों के खिलाफ प्रयोग किया जाता रहा है, लेकिन हाल ही में आम नागरिकों पर भी इसका प्रयोग बढ़ा है। इस फैसले से राज्य में इस कानून के प्रयोग पर न्यायिक जांच की तीव्रता स्पष्ट होती है।

किसान के वकील ने बताया कि हिरासत मनमानी थी और कोई ठोस सबूत नहीं पेश किया गया। कोर्ट ने प्रक्रिया में खामियों और विश्वसनीय प्रमाणों की अनुपस्थिति को नोट किया।

निर्णय के बाद किसान को हिरासत से बाहर निकालकर उसके गाँव ले जाया गया। मानवाधिकार संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया, इसे जम्मू-कश्मीर में नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा की दिशा में एक कदम बताया।

यह मामला अन्य पीएसए हिरासतों की पुनः समीक्षा को प्रेरित कर सकता है, क्योंकि राज्य के न्यायालय सुरक्षा और व्यक्तिगत अधिकारों के संतुलन को लेकर अधिक सतर्क हो रहे हैं।
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