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नौकरी
झारखंड हाई कोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने का आदेश रद्द किया
✍️ Asianet Newsable
🗓 06 नव. 2026, 12:16 PM
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झारखंड हाई कोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के फैसले को खारिज कर दिया, जिससे उम्मीदवार अब परीक्षा दे सकेंगे।
झारखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को झारखंड स्टाफ़ सिलेक्शन कमिशन (JSSC) की कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) परीक्षा रद्द करने वाले आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत के इस फैसले से सभी पंजीकृत अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि पर परीक्षा देने की अनुमति मिल गई है।
रद्दीकरण आदेश को चुनौती देते हुए कई उम्मीदवारों ने प्रक्रियात्मक त्रुटियों का हवाला देते हुए याचिकाएँ दायर की थीं। कोर्ट ने प्रस्तुत दलीलों की समीक्षा कर यह निष्कर्ष निकाला कि रद्दीकरण के पीछे पर्याप्त कानूनी आधार नहीं था, इसलिए आदेश को उलट दिया गया।
अब JSSC पूर्व निर्धारित तिथि पर परीक्षा आयोजित करेगा और अभ्यर्थियों को शेष औपचारिकताओं को पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
यह निर्णय नौकरी की तलाश में रहने वाले नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं में नियमों के पालन को सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है।
प्राधिकरणों को अब अदालत के निर्देशों को लागू करने और राज्य भर में परीक्षा के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
रद्दीकरण आदेश को चुनौती देते हुए कई उम्मीदवारों ने प्रक्रियात्मक त्रुटियों का हवाला देते हुए याचिकाएँ दायर की थीं। कोर्ट ने प्रस्तुत दलीलों की समीक्षा कर यह निष्कर्ष निकाला कि रद्दीकरण के पीछे पर्याप्त कानूनी आधार नहीं था, इसलिए आदेश को उलट दिया गया।
अब JSSC पूर्व निर्धारित तिथि पर परीक्षा आयोजित करेगा और अभ्यर्थियों को शेष औपचारिकताओं को पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
यह निर्णय नौकरी की तलाश में रहने वाले नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं में नियमों के पालन को सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है।
प्राधिकरणों को अब अदालत के निर्देशों को लागू करने और राज्य भर में परीक्षा के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।