📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Flashthomsom
अपराध
झारखंड हाई कोर्ट ने डीजीपी को सीसीटीवी स्थापित करने में देरी पर समन के नोटिस जारी
✍️ The Times of India
🗓 28 अग. 2026, 09:37 AM
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झारखंड हाई कोर्ट ने पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना में देरी के कारण राज्य के डीजीपी को समन नोटिस जारी किया है।
झारखंड हाई कोर्ट, जो रांची में स्थित है, ने राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) को समन नोटिस जारी किया है क्योंकि पुलिस विभाग ने सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के पूर्व आदेश का पालन नहीं किया।
कोर्ट ने पहले यह निर्देश दिया था कि सभी जिला और उपजिला पुलिस थानों में कार्यशील सीसीटीवी यूनिट्स निर्धारित समय सीमा के भीतर लगाई जाएँ, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़े। डीजीपी के कार्यालय ने पूर्णता का कोई प्रमाण नहीं दिया, जिससे न्यायालय ने कार्रवाई की।
समन प्रावधानों के तहत, डीजीपी को कोर्ट के समक्ष पेश होना पड़ सकता है और यदि देरी जानबूझकर मानी गई तो दंडित किया जा सकता है। यह नोटिस पुलिस सुविधाओं में आधुनिक निगरानी प्रणाली की आवश्यकता पर न्यायपालिका के जोर को दर्शाता है।
नागरिक समाज समूहों ने इस कदम का स्वागत किया है, क्योंकि वे पुलिस कार्यों की अधिक निगरानी की मांग कर रहे हैं, जबकि पुलिस विभाग ने कहा है कि वह कोर्ट के निर्देशों को पूरा करने के लिए काम कर रहा है।
कोर्ट ने पहले यह निर्देश दिया था कि सभी जिला और उपजिला पुलिस थानों में कार्यशील सीसीटीवी यूनिट्स निर्धारित समय सीमा के भीतर लगाई जाएँ, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़े। डीजीपी के कार्यालय ने पूर्णता का कोई प्रमाण नहीं दिया, जिससे न्यायालय ने कार्रवाई की।
समन प्रावधानों के तहत, डीजीपी को कोर्ट के समक्ष पेश होना पड़ सकता है और यदि देरी जानबूझकर मानी गई तो दंडित किया जा सकता है। यह नोटिस पुलिस सुविधाओं में आधुनिक निगरानी प्रणाली की आवश्यकता पर न्यायपालिका के जोर को दर्शाता है।
नागरिक समाज समूहों ने इस कदम का स्वागत किया है, क्योंकि वे पुलिस कार्यों की अधिक निगरानी की मांग कर रहे हैं, जबकि पुलिस विभाग ने कहा है कि वह कोर्ट के निर्देशों को पूरा करने के लिए काम कर रहा है।