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31 अक्टू. 2026•
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झारखंड हाईकोर्ट ने कशिश डेवलपर्स की 725 करोड़ ऋण के गलत विवरण की याचिका खारिज की
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Flashthomsom
बिज़नेस

झारखंड हाईकोर्ट ने कशिश डेवलपर्स की 725 करोड़ ऋण के गलत विवरण की याचिका खारिज की

✍️ Amar Ujala · Bhopal 🗓 31 अक्टू. 2026, 12:37 PM 👁 22
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झारखंड हाईकोर्ट ने कशिश डेवलपर्स की याचिका खारिज कर दी, जिससे कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की 725 करोड़ ऋण में गलत विवरण और फंड डायवर्जन की जांच वैध ठहराई गई।

झारखंड हाईकोर्ट ने कशिश डेवलपर्स द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 725 करोड़ रुपये के ऋण में गलत जानकारी देने के आरोपों से राहत की माँग की थी। डेवलपर्स ने कहा कि ऋण विवरण सही हैं और जांच को रोकने की अपील की थी।

कोर्ट ने बताया कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने इस ऋण से जुड़ी वित्तीय जानकारी में संभावित गलत प्रस्तुति और फंड डायवर्जन की जांच शुरू कर दी है। याचिका में मंत्रालय की कार्रवाई को अनुचित कहा गया, पर न्यायालय ने इस दावे को ठुकरा दिया।

निर्णय में न्यायालय ने मंत्रालय को कॉरपोरेट दुराचार की जांच करने का अधिकार मान्य किया और कशिश डेवलपर्स को कोई अंतरिम राहत नहीं दी। यह फैसला बड़े कॉरपोरेट ऋणों में पारदर्शिता की आवश्यकता को रेखांकित करता है और वित्तीय अनियमितताओं की जांच में न्यायिक हस्तक्षेप को सीमित करता है।

विधि विशेषज्ञों का कहना है कि यह रुख ऋण प्रकटीकरण में सख्त अनुपालन को बढ़ावा देगा और अन्य डेवलपर्स को नियामक नियमों का पालन करने के लिए सतर्क करेगा।
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