📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Flashthomsom
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झारखंड उच्च न्यायालय ने 2024 जेएसएससी‑सीजीएल परीक्षा रद्द करने के निर्णय को निरस्त किया
✍️ EdexLive
🗓 07 नव. 2026, 07:16 PM
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झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के 2024 जेएसएससी‑सीजीएल भर्ती परीक्षा रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया, जिससे अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा फिर से जारी हुई।
झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के 2024 जेएसएससी‑सीजीएल परीक्षा रद्द करने के आदेश को अवैध मानते हुए निरस्त कर दिया। अदालत ने आयोग को मूल योजना के अनुसार परीक्षा पुनः शुरू करने और भर्ती प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश दिया। अब उन सभी अभ्यर्थियों को, जिन्होंने परीक्षा के लिए पंजीकरण किया था, को पूर्व निर्धारित समय‑सारिणी के अनुसार परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। न्यायालय ने आयोग को सभी आवेदकों को पुनः शुरू होने की सूचना देने और रद्दीकरण के कारणों की जाँच करने का भी आदेश दिया।
यह फैसला प्रशासनिक कार्यों में कानूनी मानदंडों के पालन को सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है। झारखंड उप राज्य सेवा आयोग को नई समय‑सारिणी और अतिरिक्त निर्देशों के साथ एक पुनः अधिसूचना जारी करने की अपेक्षा है।
प्रत्याशित उम्मीदवारों और प्रशिक्षण संस्थानों ने इस आदेश का स्वागत किया है, क्योंकि इससे परीक्षा के स्थगन से उत्पन्न अनिश्चितता समाप्त हुई।
यह फैसला प्रशासनिक कार्यों में कानूनी मानदंडों के पालन को सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है। झारखंड उप राज्य सेवा आयोग को नई समय‑सारिणी और अतिरिक्त निर्देशों के साथ एक पुनः अधिसूचना जारी करने की अपेक्षा है।
प्रत्याशित उम्मीदवारों और प्रशिक्षण संस्थानों ने इस आदेश का स्वागत किया है, क्योंकि इससे परीक्षा के स्थगन से उत्पन्न अनिश्चितता समाप्त हुई।