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06 नव. 2026•
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झारखंड हाई कोर्ट ने 99 JSSC-CGL नियुक्तियों को रद्दीकरण से रोका
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Flashthomsom
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झारखंड हाई कोर्ट ने 99 JSSC-CGL नियुक्तियों को रद्दीकरण से रोका

✍️ telanganatoday.com 🗓 09 सित. 2026, 03:36 AM 👁 68
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झारखंड हाई कोर्ट ने JSSC-CGL भर्ती के तहत की गई 99 नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश को रोका, जिससे चयनित उम्मीदवारों को अपनी पदस्थापना जारी रखने की अनुमति मिली।

झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (JSSC) द्वारा किए गए 99 JSSC‑CGL नियुक्तियों के रद्दीकरण को रोकने का अंतरिम आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत चयनित अभ्यर्थियों को अंतिम निर्णय तक अपना पद बरकरार रखने की अनुमति मिली है।

JSSC द्वारा जारी रद्दीकरण आदेश को प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों और सेवा नियमों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई थी। सुनवाई में कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के तर्कों को पर्याप्त माना और रद्दीकरण को अस्थायी रूप से रोक दिया।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि हाई कोर्ट का हस्तक्षेप प्रभावित उम्मीदवारों को तत्काल राहत प्रदान करता है, परंतु अंतिम फैसला भर्ती प्रक्रिया और रद्दीकरण के कारणों की विस्तृत जांच पर निर्भर करेगा।

यह निर्णय सार्वजनिक रोजगार से जुड़ी प्रशासनिक कार्रवाइयों की निगरानी में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है, विशेषकर ऐसे राज्य में जहाँ सरकारी नौकरियों की बड़ी मांग है।

आगे की सुनवाई निर्धारित की गई है और कोर्ट ने अंतिम आदेश तक 99 पदों की स्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया है।
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