📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Flashthomsom
नौकरी
झारखंड हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारी की 3 महीने से अधिक निलंबन पर रोक
✍️ Live Law
🗓 18 सित. 2026, 09:36 PM
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झारखंड हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि बिना चार्ज‑शीट के सरकारी कर्मचारी का निलंबन तीन महीने से अधिक नहीं चल सकता, जिससे सार्वजनिक सेवा में अनुशासनिक प्रक्रिया सुनिश्चित हो।
झारखंड हाई कोर्ट के एक पैनल ने सरकारी कर्मचारियों के निलंबन की अवधि पर स्पष्ट दिशा‑निर्देश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि बिना चार्ज‑शीट के निलंबन नौ महीने (९० दिन) से अधिक नहीं चल सकता।
न्यायालय ने यह बताया कि बिना कारण के लंबा निलंबन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और उचित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन है। विभाग को या तो निर्धारित समय में चार्ज‑शीट दाखिल करनी होगी या कर्मचारी को फिर से कार्य पर लौटाना होगा।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के उन निर्णयों के अनुरूप है जो सार्वजनिक सेवकों को मनमाने प्रशासनिक कार्यों से बचाते हैं। यह अन्य राज्य सरकारों के निलंबन प्रचलन पर भी असर डाल सकता है।
निर्णय यह भी रेखांकित करता है कि अनुशासनात्मक कदमों को देरी के साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सभी विभागों को मौजूदा निलंबन मामलों की समीक्षा करके इस नई दिशा‑निर्देश का पालन करना होगा।
न्यायालय ने यह बताया कि बिना कारण के लंबा निलंबन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और उचित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन है। विभाग को या तो निर्धारित समय में चार्ज‑शीट दाखिल करनी होगी या कर्मचारी को फिर से कार्य पर लौटाना होगा।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के उन निर्णयों के अनुरूप है जो सार्वजनिक सेवकों को मनमाने प्रशासनिक कार्यों से बचाते हैं। यह अन्य राज्य सरकारों के निलंबन प्रचलन पर भी असर डाल सकता है।
निर्णय यह भी रेखांकित करता है कि अनुशासनात्मक कदमों को देरी के साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सभी विभागों को मौजूदा निलंबन मामलों की समीक्षा करके इस नई दिशा‑निर्देश का पालन करना होगा।