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अपराध
झारखंड उच्च न्यायालय ने आय के अनुमान अस्वीकार कर पत्नी को 30 लाख रुपये अलिमनी दी
✍️ The Indian Express
🗓 23 जुल. 2026, 08:54 AM
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झारखंड उच्च न्यायालय ने पति की आय के अनुमान को अस्वीकार कर पत्नी को 30 लाख रुपये अलिमनी देने का निर्णय लिया।
झारखंड उच्च न्यायालय के एक हालिया निर्णय में, न्यायालय ने पति की आय के निम्न न्यायालय द्वारा की गई अनुमान को अस्वीकार कर दिया। न्यायालय ने पाया कि पति का आय पहले प्रस्तुत आंकड़ों से काफी अधिक है। इसके परिणामस्वरूप, न्यायालय ने पत्नी को 30 लाख रुपये की एकमुश्त अलिमनी देने का आदेश दिया। यह निर्णय वैवाहिक विवादों में सटीक वित्तीय खुलासे के महत्व को रेखांकित करता है। यदि पक्ष अपील करते हैं तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।