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20 सित. 2026
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झारखंड हाई कोर्ट ने कहा: पति को घरजमै बनाना अत्याचार नहीं, माता‑पिता के घर जाना तलाक का कारण नहीं
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Flashthomsom
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झारखंड हाई कोर्ट ने कहा: पति को घरजमै बनाना अत्याचार नहीं, माता‑पिता के घर जाना तलाक का कारण नहीं

✍️ Court Book 🗓 20 सित. 2026, 01:01 PM 👁 12
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झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पति को घरजमै बनाना अत्याचार नहीं है और पत्नी के माता‑पिता के घर जाने को तलाक का कारण नहीं माना जा सकता।

झारखंड हाई कोर्ट के एक पैनल ने यह स्पष्ट किया कि पत्नी की यह इच्छा कि पति घरजमै बनकर पत्नी के परिवार के साथ रहे, यह भारतीय वैवाहिक कानून के तहत अत्याचार नहीं माना जाता। कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्नी का कभी‑कभी अपने माता‑पिता के घर जाना तलाक के लिये वैध कारण नहीं हो सकता।

यह निर्णय पारंपरिक वैवाहिक भूमिकाओं और हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अत्याचार की कानूनी व्याख्या पर चल रहे सामाजिक बहस के बीच आया है। जहाँ कई क्षेत्रों में घरजमै व्यवस्था को संदेह की नजर से देखा जाता रहा है, कोर्ट ने यह रेखांकित किया कि यदि दोनों पक्षों की सहमति हो तो रहने की व्यवस्था में व्यक्तिगत पसंद को अत्याचार नहीं माना जा सकता।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक शिकायतों को वास्तविक नुकसान के प्रमाण के बिना अत्याचार नहीं माना जा सकता। यह निर्णय राज्य भर में समान वैवाहिक विवादों को निपटाने वाले निचले अदालतों के लिये मार्गदर्शक होगा।

परिवार कानून के वकीलों ने इस स्पष्टता का स्वागत किया, क्योंकि इससे जीवनशैली से जुड़ी असंतुष्टि के आधार पर तलाक के निराधार मामलों में कमी आएगी और दंपतियों को संवाद के माध्यम से समाधान खोजने के लिये प्रेरित किया जाएगा।
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