📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Flashthomsom
स्थानीय
झारखंड हाई कोर्ट ने गिरते व्यक्ति को ₹8 लाख मुआवजा दिया
✍️ Live Law
🗓 28 अक्टू. 2026, 09:17 AM
👁 22
झारखंड हाई कोर्ट ने गिरते व्यक्ति की मृत्यु के लिए परिवार को ₹8 लाख मुआवजा दिया, यह कहा कि क़ानून की संकीर्ण व्याख्या गरीबों को नुकसान पहुंचाएगी।
झारखंड हाई कोर्ट ने गिरते व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवार को आठ लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह फैसला एक नागरिक मुकदमे में दिया गया था, जिसमें मृतक की मृत्यु के कारणों की जांच की गई थी।
अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि क़ानून की संकीर्ण या प्रतिबंधात्मक व्याख्या गरीब वर्ग के लोगों को न्याय से वंचित कर देगी। इसलिए, न्यायसंगत राहत सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्याख्या अपनाई गई।
क़ानूनी विश्लेषकों का मानना है कि यह मुआवजा निर्णय न्यायपालिका की आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और भविष्य में समान मामलों में प्रतिबंधात्मक व्याख्याओं को चुनौती दे सकता है।
अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि क़ानून की संकीर्ण या प्रतिबंधात्मक व्याख्या गरीब वर्ग के लोगों को न्याय से वंचित कर देगी। इसलिए, न्यायसंगत राहत सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्याख्या अपनाई गई।
क़ानूनी विश्लेषकों का मानना है कि यह मुआवजा निर्णय न्यायपालिका की आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और भविष्य में समान मामलों में प्रतिबंधात्मक व्याख्याओं को चुनौती दे सकता है।