📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Flashthomsom
देश
झारखंड हाई कोर्ट ने चतरा बाईपास के लिए 13,681 पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई
✍️ The New Indian Express
🗓 05 सित. 2026, 05:48 AM
👁 5
झारखंड हाई कोर्ट ने चतरा बाईपास निर्माण के लिए 13,681 पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई है, जिससे क्षेत्र के पर्यावरण को अस्थायी राहत मिली है।
झारखंड हाई कोर्ट ने चतरा बाईपास परियोजना के निर्माण के लिए निर्धारित 13,681 पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई है। यह आदेश राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच चल रही बहस में एक महत्वपूर्ण विकास है।
चतरा जिले में संपर्क को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बनाई गई बाईपास परियोजना के तहत पेड़ों की कटाई की मंजूरी दी गई थी। हालांकि, हटाए जाने वाले पेड़ों की बड़ी संख्या ने पर्यावरणविदों और स्थानीय निवासियों के बीच गंभीर चिंताएं बढ़ा दी थीं।
हाई कोर्ट के हस्तक्षेप ने अस्थायी रूप से पेड़ों की कटाई पर कोई और कार्रवाई को रोक दिया है जब तक कि मामले की विस्तृत जांच नहीं हो जाती। यह रोक आदेश अदालत के आगे के निर्देश आने तक अधिकारियों को पेड़ों की कटाई के साथ आगे बढ़ने से रोकता है।
यह निर्णय भारत भर में बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव पर बढ़ती न्यायिक जांच को दर्शाता है, जहां अदालतों ने विकास की आवश्यकताओं और पारिस्थितिकी संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के लिए कदम उठाया है।
चतरा जिले में संपर्क को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बनाई गई बाईपास परियोजना के तहत पेड़ों की कटाई की मंजूरी दी गई थी। हालांकि, हटाए जाने वाले पेड़ों की बड़ी संख्या ने पर्यावरणविदों और स्थानीय निवासियों के बीच गंभीर चिंताएं बढ़ा दी थीं।
हाई कोर्ट के हस्तक्षेप ने अस्थायी रूप से पेड़ों की कटाई पर कोई और कार्रवाई को रोक दिया है जब तक कि मामले की विस्तृत जांच नहीं हो जाती। यह रोक आदेश अदालत के आगे के निर्देश आने तक अधिकारियों को पेड़ों की कटाई के साथ आगे बढ़ने से रोकता है।
यह निर्णय भारत भर में बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव पर बढ़ती न्यायिक जांच को दर्शाता है, जहां अदालतों ने विकास की आवश्यकताओं और पारिस्थितिकी संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के लिए कदम उठाया है।