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राजनीति
झारखंड उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज, न्यायाधीश के सम्मानजनक इस्तीफे की मांग
✍️ Live Law
🗓 04 सित. 2026, 09:03 PM
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झारखंड उच्च न्यायालय ने एक याचिका खारिज कर दी, और न्यायाधीश के सम्मानजनक इस्तीफे की मांग की, बिना खोए हुए दस्तावेज़ों का पीछा किए। न्यायालय ने कहा कि इस्तीफा शिष्टाचार के साथ होना चाहिए।
झारखंड उच्च न्यायालय ने आज एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक न्यायाधीश के इस्तीफे के संबंध में हस्तक्षेप की मांग की गई थी। अपने आदेश में, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह खोए हुए दस्तावेज़ों के मुद्दे का पीछा नहीं करेगा, बल्कि न्यायाधीश से सम्मानजनक तरीके से इस्तीफा देने की अपेक्षा करेगा। यह निर्णय न्यायालय की उस प्राथमिकता को दर्शाता है कि इस्तीफे को सम्मानजनक ढंग से निपटाया जाए, न कि प्रक्रियागत विवादों के माध्यम से।
यह निर्णय एक इच्छुक पक्ष द्वारा दायर याचिका के जवाब में जारी किया गया था, जिसने न्यायाधीश के आचरण के बारे में चिंताएँ उठाई थीं। याचिका को स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन उच्च न्यायालय ने फिर से यह दोहराया कि इस्तीफे को स्थापित शिष्टाचार के अनुसार ही किया जाना चाहिए।
न्यायाधीश की पहचान या इस्तीफे के पीछे के कारणों के बारे में कोई अतिरिक्त विवरण नहीं दिया गया। यह आदेश एक औपचारिक इस्तीफा प्रक्रिया को प्रेरित करने की उम्मीद है जो न्यायिक शिष्टाचार के मानदंडों का पालन करती है।
यह निर्णय एक इच्छुक पक्ष द्वारा दायर याचिका के जवाब में जारी किया गया था, जिसने न्यायाधीश के आचरण के बारे में चिंताएँ उठाई थीं। याचिका को स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन उच्च न्यायालय ने फिर से यह दोहराया कि इस्तीफे को स्थापित शिष्टाचार के अनुसार ही किया जाना चाहिए।
न्यायाधीश की पहचान या इस्तीफे के पीछे के कारणों के बारे में कोई अतिरिक्त विवरण नहीं दिया गया। यह आदेश एक औपचारिक इस्तीफा प्रक्रिया को प्रेरित करने की उम्मीद है जो न्यायिक शिष्टाचार के मानदंडों का पालन करती है।