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08 नव. 2026•
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जम्मू-कश्मीर सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों के नियम जारी किए
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / UnpetitproleX
शिक्षा

जम्मू-कश्मीर सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों के नियम जारी किए

✍️ thekashmirimages.com 🗓 08 नव. 2026, 12:33 PM 👁 19
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जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने निजी विश्वविद्यालयों के लिए नए नियमों को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया है।

जम्मू-कश्मीर सरकार ने "निजी विश्वविद्यालय नियम" नामक एक व्यापक ढांचा आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के संचालन और शासन को नियंत्रित करना है। यह अधिसूचना राज्य के आधिकारिक माध्यमों से जारी की गई, जिसमें संस्थान की स्थापना, लाइसेंसिंग, शैक्षणिक मानक और अनुपालन तंत्र के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

नियमों के अनुसार, निजी विश्वविद्यालय बनना चाहने वाले संस्थानों को अनुमोदन प्राप्त करने से पहले बुनियादी ढांचा, संकाय और वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। साथ ही, गुणवत्ता आश्वासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए समय‑समय पर ऑडिट और रिपोर्टिंग की भी व्यवस्था की गई है।

यह कदम जम्मू-कश्मीर में उच्च शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने, जवाबदेही बढ़ाने और मान्य निजी संस्थानों के विकास को प्रोत्साहित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

विश्वविद्यालय प्रबंधकों और शिक्षा विशेषज्ञों को नए दिशानिर्देशों की समीक्षा करने और अपने संचालन को इन नियमों के अनुरूप बनाने का अनुरोध किया गया है। सरकार ने बताया कि अधिसूचना में निर्धारित समयसीमा के अनुसार नियम लागू होंगे।

इस अधिसूचना की रिपोर्ट thekashmirimages.com ने की, जो राज्य की शैक्षिक नियामक ढांचे को अद्यतन करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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