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अपराध
जम्मू कोर्ट ने बंगाल के आरोपी को जमानत से वंचित किया, 'रिहाई अवमानना होगी'
✍️ Indian Express
🗓 28 जुल. 2026, 07:09 AM
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जम्मू के एक न्यायालय ने बंगाल के एक आरोपी को जमानत से वंचित कर दिया, जिसे रक्षा से जुड़ी जानकारी प्रसारित करने का आरोप है, और कहा कि उसकी रिहाई अवमानना होगी।
जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जमानत के आवेदन को अस्वीकार कर दिया, यह निर्णय देते हुए कि बंगाल के निवासी पर रक्षा से संबंधित संवेदनशील जानकारी प्रसारित करने का आरोप है और उन्हें हिरासत में रखना चाहिए। आरोपी का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है, परंतु उन पर वर्गीकृत डेटा को किसी अज्ञात तृतीय पक्ष को भेजने का आरोप है। न्यायालय के आदेश में यह बताया गया कि रिहाई राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है और एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकती है। इस निर्णय के बाद मामला बिना जमानत के आगे बढ़ेगा और आरोपी को आगे की सुनवाई तक हिरासत में रखा जाएगा।