📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Balisuraj
स्थानीय
जयपुर में सख्त नियम लागू
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 04 अग. 2026, 07:36 PM
👁 7
जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने बीएनएसएस की धारा-163 के तहत नए आदेश जारी किए हैं, जो 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक प्रभावी रहेंगे। इन आदेशों में ड्रोन उड़ाने, हुक्का बार और डीजे आयोजन पर प्रतिबंध शामिल हैं।
जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने शहर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक प्रभावी रहने वाले इन आदेशों का उद्देश्य कुछ ऐसी गतिविधियों को नियंत्रित करना है जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध है, जो हाल के समय में एक बढ़ती चिंता का विषय बन गया है। इसके अलावा, आदेश हुक्का बार और डीजे आयोजनों पर भी रोक लगाते हैं, जो अक्सर शोर प्रदूषण और अन्य विकारों से जुड़े होते हैं।