🔥 ट्रेंडिंग घाघरा नदी की कटान से प्रभावित महाराजपु... महाराष्ट्र FDA ने दिवाली से पहले 19.70... महाराष्ट्र के बंद फ्लैट में मिली तीन भ... अल्लाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश म... यूपी के बदलाव में बीजेपी की गति, पैमान... उत्तरी प्रदेश के विधान परिषद चुनावों म...
29 अक्टू. 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
जबलपुर हाईकोर्ट ने कलेक्टर को स्कूल‑शराब दुकान के एक ही इमारत में संचालन पर निर्णय देने का निर्देश
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendra_Singh_Chau…
शिक्षा

जबलपुर हाईकोर्ट ने कलेक्टर को स्कूल‑शराब दुकान के एक ही इमारत में संचालन पर निर्णय देने का निर्देश

✍️ Amar Ujala · Jabalpur 🗓 29 अक्टू. 2026, 08:32 PM 👁 19
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

संजिवनी नगर में एक ही इमारत में स्कूल और शराब की दुकान के संचालन को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर अदालत ने सरकार से जवाब मांगा और कलेक्टर को आवेदन पर निर्णय देने का निर्देश दिया।

जबलपुर हाईकोर्ट ने संजीवनी नगर में एक ही इमारत में स्थित स्कूल और शराब की दुकान के एक साथ संचालन को लेकर दायर जनहित याचिका को सुना। याचिका में कहा गया है कि ऐसी व्यवस्था शैक्षणिक संस्थानों के नियमों का उल्लंघन करती है और छात्रों के लिए जोखिम पैदा करती है।

न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार से इस व्यवस्था की वैधता और किसी भी पूर्व अनुमति के बारे में औपचारिक जवाब मांगा। साथ ही, कलेक्टर को आवेदन पर विचार करके यह तय करने का निर्देश दिया गया कि शराब की दुकान को स्कूल के साथ जारी रखने की अनुमति देनी चाहिए या नहीं।

यह आदेश स्कूलों के सुरक्षा और नैतिक माहौल को लेकर न्यायपालिका की चिंता को दर्शाता है और राज्य में समान मामलों के लिए मिसाल स्थापित कर सकता है। कलेक्टर सभी तथ्यों और संबंधित कानूनों की समीक्षा कर विस्तृत आदेश जारी करेगा।

अभी तक आगे की सुनवाई की तिथि निर्धारित नहीं हुई है, और मामला कलेक्टर के निर्णय पर निर्भर है।
📲Get App