📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendra_Singh_Chau…
अपराध
जबलपुर हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा कफ सिरप मामले में दवा विक्रेता को जमानत दी
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 19 सित. 2026, 07:45 AM
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जबलपुर हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा में 24 बच्चों की मौत वाले कफ सिरप केस में दवा विक्रेता राजेश सोनी को जमानत दे दी।
जबलपुर हाईकोर्ट ने इस सप्ताह राजेश सोनी को जमानत दे दी, जिन्हें छिंदवाड़ा जिले में 24 बच्चों की मौत से जुड़े कफ सिरप की आपूर्ति करने का आरोप है। यह दुखद घटना देश भर में बड़ी प्रतिक्रिया उत्पन्न कर चुकी थी और दवा सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के संदेह में जांच चल रही थी।
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जांच में सहयोग किया है और अब तक ऐसा कोई नया सबूत नहीं मिला है जो उन्हें सीधे उत्पाद के निर्माण से जोड़ता हो। इसलिए, सामान्य शर्तों के तहत जमानत प्रदान की गई।
समान सुनवाई में, इस मामले में शामिल डॉक्टर एसएस ठाकुर की जमानत याचिका उनके वकील द्वारा वापस ले ली गई और अदालत ने उसे निरस्त कर दिया। याचिका वापस लेने से आपूर्ति श्रृंखला की व्यापक जांच पर असर नहीं पड़ेगा।
जांच एजेंसियों ने कहा है कि सभी आरोपियों को अंतिम निर्णय तक निगरानी में रखा जाएगा और मामले की पूरी जाँच जारी रहेगी।
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जांच में सहयोग किया है और अब तक ऐसा कोई नया सबूत नहीं मिला है जो उन्हें सीधे उत्पाद के निर्माण से जोड़ता हो। इसलिए, सामान्य शर्तों के तहत जमानत प्रदान की गई।
समान सुनवाई में, इस मामले में शामिल डॉक्टर एसएस ठाकुर की जमानत याचिका उनके वकील द्वारा वापस ले ली गई और अदालत ने उसे निरस्त कर दिया। याचिका वापस लेने से आपूर्ति श्रृंखला की व्यापक जांच पर असर नहीं पड़ेगा।
जांच एजेंसियों ने कहा है कि सभी आरोपियों को अंतिम निर्णय तक निगरानी में रखा जाएगा और मामले की पूरी जाँच जारी रहेगी।