📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendra_Singh_Chau…
शिक्षा
जबलपुर हाईकोर्ट ने असिस्टेंट लाइब्रेरियन नियुक्ति पर याचिका खारिज की
✍️ Amar Ujala · Jabalpur
🗓 03 अक्टू. 2026, 01:15 PM
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जबलपुर हाईकोर्ट ने केंद्रीय विश्वविद्यालय में डॉ. हरिसिंह गौर को असिस्टेंट लाइब्रेरियन नियुक्त करने वाली याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि याचिकाकर्ता स्वयं चयन प्रक्रिया में शामिल था और चयनित अभ्यर्थी की योग्यता अधिक थी।
जबलपुर हाईकोर्ट ने केंद्रीय विश्वविद्यालय में डॉ. हरिसिंह गौर को असिस्टेंट लाइब्रेरियन के रूप में नियुक्त करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने विश्वविद्यालय की भर्ती समिति द्वारा किए गए चयन को वैध माना।
याचिकाकर्ता ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितताएँ थीं और निर्णय को उलटने की मांग की थी। लेकिन न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता स्वयं चयन प्रक्रिया में शामिल था, जिससे उसकी चुनौती में विश्वसनीयता कम हो गई।
अदालत ने यह भी कहा कि चयनित अभ्यर्थी की योग्यता और अनुभव अन्य उम्मीदवारों से अधिक थे, जिससे विश्वविद्यालय के चयन को समर्थन मिला। इस फैसले से शैक्षणिक संस्थानों की स्टाफिंग स्वायत्तता को बल मिलता है और इस नियुक्ति विवाद का कानूनी रास्ता समाप्त हो गया।
याचिकाकर्ता ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितताएँ थीं और निर्णय को उलटने की मांग की थी। लेकिन न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता स्वयं चयन प्रक्रिया में शामिल था, जिससे उसकी चुनौती में विश्वसनीयता कम हो गई।
अदालत ने यह भी कहा कि चयनित अभ्यर्थी की योग्यता और अनुभव अन्य उम्मीदवारों से अधिक थे, जिससे विश्वविद्यालय के चयन को समर्थन मिला। इस फैसले से शैक्षणिक संस्थानों की स्टाफिंग स्वायत्तता को बल मिलता है और इस नियुक्ति विवाद का कानूनी रास्ता समाप्त हो गया।