📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendra_Singh_Chau…
अपराध
जबलपुर हाईकोर्ट ने पन्ना कलेक्टर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी
✍️ Amar Ujala · Jabalpur
🗓 22 सित. 2026, 04:15 PM
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जबलपुर हाईकोर्ट ने पन्ना कलेक्टर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है, आदेश की रिपोर्ट न देने पर उन्हें 30 सितंबर को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।
जबलपुर हाईकोर्ट ने पन्ना कलेक्टर के खिलाफ गैर‑जमानती वारंट जारी किया है क्योंकि उन्होंने अदालत के आदेश के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।
जस्टिस विवेक जैन की एकल‑पीठ सुनवाई में कलेक्टर की गैर‑सहयोगिता और रिपोर्ट न देने को प्रमुख कारण बताया गया।
जस्टिस ने कलेक्टर को 30 सितंबर को कोर्ट में उपस्थित होकर देरी का कारण बताने और आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया।
इस वारंट से यह स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक अधिकारियों के गैर‑अनुपालन पर अदालत कड़ा रुख अपनाती है और आगे के कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं।
जस्टिस विवेक जैन की एकल‑पीठ सुनवाई में कलेक्टर की गैर‑सहयोगिता और रिपोर्ट न देने को प्रमुख कारण बताया गया।
जस्टिस ने कलेक्टर को 30 सितंबर को कोर्ट में उपस्थित होकर देरी का कारण बताने और आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया।
इस वारंट से यह स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक अधिकारियों के गैर‑अनुपालन पर अदालत कड़ा रुख अपनाती है और आगे के कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं।