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13 Oct 2026•
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Crime

इंदौर: मेसर्स कृष्णा इंटरप्राइजेस के खिलाफ ज्वलनशील पदार्थ के अवैध भंडारण और व्यापार का मामला दर्ज

✍️ Reporter: Pranav Gaur 🗓 13 Oct 2026, 10:43 AM 👁 11
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इंदौर में खाद्य विभाग ने मेसर्स कृष्णा इंटरप्राइजेस के खिलाफ बड़ी मात्रा में ज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध भंडारण और व्यापार का मामला दर्ज किया है। इस संबंध में चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

इंदौर जिले में खाद्य विभाग ने मेसर्स कृष्णा इंटरप्राइजेस के गोदाम से बड़ी मात्रा में ज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थ, जिसे प्रथम दृष्टया इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट (एम.टी.ओ.) बताया जा रहा है, के अवैध भंडारण और व्यापार का खुलासा किया है। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के आदेश पर जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री एम.एल. मारू के निर्देशन में हुई जांच के बाद, प्रोपरायटर विनय अग्रवाल, गोदाम मालिक विनोद अग्रवाल, प्रबंधक सौरभ सोलंकी और ड्राइवर केवलराम सारदिया के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत थाना भंवरकुंआ में एफआईआर दर्ज की गई है।

जांच दल ने प्लाट नंबर 42-43, उद्योग नगर पालदा स्थित मेसर्स कृष्णा इंटरप्राइजेस के गोदाम की जांच की, जहां 46 लोहे के ड्रमों में अवैध पेट्रोलियम गंधयुक्त तरल पदार्थ संग्रहित पाया गया। इसके अतिरिक्त, 19 ड्रम लुब्रिकेंट ऑयल भी मिले। गोदाम के अंदर दो लोडिंग वाहनों में भी कुल 13 ड्रम (200 लीटर क्षमता प्रति ड्रम) अवैध तरल पदार्थ भरा हुआ मिला। मौके पर एक ट्रक टैंकर भी खड़ा था, जिसमें से होज पाइप के माध्यम से यह तरल पदार्थ गोदाम और वाहनों में खाली किया जा रहा था।

प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि मेसर्स कृष्णा इंटरप्राइजेस द्वारा विस्फोटक विभाग, फायर सेफ्टी विभाग, कार्यालय कलेक्टर जिला इंदौर से आवश्यक अनुज्ञप्ति या अनुमति प्राप्त किए बिना ही इस ज्वलनशील पदार्थ का अवैध रूप से संग्रहण और क्रय-विक्रय किया जा रहा था। यह मध्यप्रदेश विलायक, रेफिनेट और स्लैप (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) नियम, 2000 की विभिन्न धाराओं का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्रवाई में सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री एस.एस. गामड, नारायणसिंह मुवेल और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री अंकुर गुप्ता, सुश्री तृप्तिमाला मिश्रा सहित अन्य अधिकारी शामिल थे।
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