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14 अक्टू. 2026•
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अपराध

इंदौर: कलेक्टर ने अवैध शराब परिवहन, विक्रय और भंडारण के विरुद्ध कार्रवाई तेज करने के दिए निर्देश

✍️ रिपोर्टर: Pranav Gaur 🗓 14 अक्टू. 2026, 01:00 PM 👁 18
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इंदौर जिले में आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 1.25 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है और अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाई है।

इंदौर, 13 अक्टूबर 2026: कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने आबकारी विभाग की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में मदिरा के अवैध परिवहन, विक्रय एवं भंडारण के विरुद्ध कार्रवाई को और अधिक तेज एवं प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुरूप विभागीय कार्यों की नियमित निगरानी और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गंभीरता से प्रयास करने पर जोर दिया। बैठक में सहायक आयुक्त आबकारी श्री अभिषेक तिवारी सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 में अप्रैल से सितंबर 2026 तक इंदौर जिले में आबकारी विभाग को 1,175 करोड़ 47 लाख 84 हजार 187 रुपये की आय प्राप्त हुई है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 22.87 प्रतिशत अधिक है। इस अवधि में कुल 3,137 विभागीय प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें से 2,354 का निराकरण कर 33.24 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया। एमएसपी से कम या एमआरपी से अधिक दर पर शराब बेचने के 37 प्रकरणों में 92.23 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1 अप्रैल से 12 अक्टूबर 2026 तक अवैध मदिरा के विरुद्ध की गई कार्रवाई में कुल 4,173 प्रकरण दर्ज किए गए। इस दौरान 34,275 लीटर अवैध मदिरा और 76,071 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 2.66 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, 98 वाहन जब्त किए गए जिनका अनुमानित मूल्य 1.72 करोड़ रुपये से अधिक है। जब्त की गई मदिरा, वाहनों और अन्य सामग्री का कुल अनुमानित मूल्य 4.39 करोड़ रुपये से अधिक है। कलेक्टर ने अवैध शराब निर्माण, परिवहन, विक्रय और भंडारण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सतत निगरानी रखने और उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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