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इंदौर हाईकोर्ट ने महू एसडीओ को 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Aamin
राजनीति

इंदौर हाईकोर्ट ने महू एसडीओ को 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh 🗓 27 अक्टू. 2026, 10:46 AM 👁 15
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने महू के एसडीओ पर जमीन विवाद में स्थगनादेश देने के वैधानिक आधार स्पष्ट न करने और अदालत के निर्देशों का पालन न करने के लिए 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने महू के एसडीओ पर जमीन विवाद में स्थगनादेश देने के वैधानिक आधार स्पष्ट न करने और अदालत के निर्देशों का पालन न करने के लिए 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने एसडीओ को सात दिन के भीतर जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया है।
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