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शिक्षा
इंदौर हाईकोर्ट ने एमबीबीएस अभ्यर्थियों को मो‑अप राउंड में एनआरआई श्रेणी चुनने की अनुमति दी
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 07 अक्टू. 2026, 07:15 AM
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इंदौर हाईकोर्ट ने एमबीबीएस काउंसलिंग के दो मामलों में अंतरिम राहत देते हुए मो‑अप राउंड में एनआरआई श्रेणी चुनने की इजाज़त दी, पर कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि डीएमई ने राहत लागू नहीं की।
इंदौर हाईकोर्ट ने 2026 के एमबीबीएस प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया से संबंधित दो याचिकाओं पर अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया के कुछ पहलुओं को चुनौती दी थी।\n\nअदालत ने विशेष रूप से मो‑अप राउंड में एनआरआई (नॉन‑रेसिडेंट इंडियन) श्रेणी चुनने की अनुमति दी, जिससे उन छात्रों के लिए सीटों का वितरण आसान हो सकता है जिन्होंने पहले के राउंड में जगह नहीं बनाई।\n\nफिर भी, कुछ याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि मेडिकल शिक्षा निदेशालय (डीएमई) ने अदालत के आदेश के अनुसार राहत नहीं दी, जिससे अनुपालन को लेकर चिंता बढ़ी है।\n\nयह निर्णय काउंसलिंग प्रणाली की बढ़ती जांच के बीच आया है और डीएमई से अपेक्षा की जा रही है कि वह अदालत के निर्देशों को कैसे लागू करेगा, इस पर स्पष्टता प्रदान करे।