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इंदौर गैस पाइपलाइन ब्लास्ट: घायलों का इलाज मुफ्त करने का हाईकोर्ट का आदेश
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendra_Singh_Chau…
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इंदौर गैस पाइपलाइन ब्लास्ट: घायलों का इलाज मुफ्त करने का हाईकोर्ट का आदेश

✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh 🗓 26 जून 2026, 12:31 AM 👁 26
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इंदौर हाईकोर्ट ने हाल ही में हुए गैस पाइपलाइन विस्फोट की घटना में घायल हुए सभी व्यक्तियों के लिए उनके चिकित्सा उपचार का कोई शुल्क नहीं लेने का निर्देश दिया है।

इंदौर में हाल ही में हुए गैस पाइपलाइन विस्फोट के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश में, हाईकोर्ट ने यह अनिवार्य कर दिया है कि चिकित्सा उपचार प्राप्त कर रहे सभी पीड़ितों का इलाज मुफ्त में किया जाएगा। इस निर्देश का उद्देश्य घटना से प्रभावित लोगों पर वित्तीय बोझ को कम करना है।

अदालत के इस फैसले से यह सुनिश्चित होता है कि घायल व्यक्ति चिकित्सा व्यय के अतिरिक्त तनाव के बिना अपनी रिकवरी पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उपचार की लागतों को कैसे कवर किया जाएगा, इसके विशिष्ट विवरणों की आगे विस्तार से उम्मीद है, लेकिन रोगियों के लिए प्राथमिक राहत स्थापित की गई है।

यह फैसला गैस पाइपलाइन विस्फोट की घटना के बाद आया है, जिसने चिंता पैदा की है और प्रभावित नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप को प्रेरित किया है।
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