🔥 ट्रेंडिंग लुधियाना में फैक्टरी के कारीगर का शव प... जालंधर में 4 साल के बच्चे का अपहरण कर... Ipl story अमृतसर बीआरटीएस परियोजना समाप्ति पर रा... जालंधर: शराबी ड्राइवर की गलती से कार द... अमृतसर सेंट्रल जेल में बंद हवालाती गौर...
22 सित. 2026
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
इंदौर: पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्रकैद की सजा
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / AmiteshMishr
अपराध

इंदौर: पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्रकैद की सजा

✍️ Amar Ujala · Indore 🗓 07 जुल. 2026, 11:31 AM 👁 42
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

इंदौर की जिला अदालत ने पत्नी शिवानी की हत्या के मामले में आरोपी पति अमितेष उर्फ शालू पटेरिया को उम्रकैद की सजा सुनाई है। हत्या को सर्पदंश का रूप देने की कोशिश की गई थी।

इंदौर के बहुचर्चित शिवानी हत्याकांड में जिला अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने आरोपी पति अमितेष उर्फ शालू पटेरिया को अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई है।

यह हत्या एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी, जिसमें आरोपी ने पत्नी की मौत को सर्पदंश का रूप देने का प्रयास किया था। हालांकि, पोस्टमॉर्टम और फोरेंसिक जांच ने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया।

जांच के दौरान प्राप्त फोरेंसिक और पोस्टमॉर्टम रिपोर्टों ने हत्या के पीछे की सच्चाई को सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप पति को दोषी ठहराया गया।
📲Get App