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14 जुल. 2026
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इंदौर कोर्ट ने दी राहत
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ankurpandey2115
अपराध

इंदौर कोर्ट ने दी राहत

✍️ Amar Ujala · Indore 🗓 14 जुल. 2026, 09:18 PM 👁 4

इंदौर हाईकोर्ट ने प्रयागराज महाकुंभ से वायरल हुई नाबालिग दंपती को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक दंपती के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं।

इंदौर हाईकोर्ट ने प्रयागराज महाकुंभ से वायरल हुई नाबालिग दंपती को अस्थायी राहत दी है। यह निर्णय महेश्वर थाने में दर्ज मामले के संदर्भ में आया है। दंपती, जो वर्तमान में कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, को अगली सुनवाई तक राहत दी गई है। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस अवधि के दौरान दंपती के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। यह विकास महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न्याय की आवश्यकता के साथ व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाने के लिए कोर्ट के प्रयासों को दर्शाता है।
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