🔥 ट्रेंडिंग बांका के धोरैया प्रखंड में पीएम आवास य... NEED24 NEWS | लुधियाना लुधियाना में ₹2... कांग्रेस सांसद अकोइजाम पर यौन उत्पीड़न... केरलाम स्पा में मामूली दुर्व्यवहार माम... उड़ता तीर का 13वां दिन बॉक्स ऑफिस पर,... राज़ीनीकांत का 'जेलर 2' 22वें दिन विश्...
06 नव. 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
पत्नी की हत्या को सर्पदंश बताने वाला बैंककर्मी दोषी करार, इंदौर कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / AmiteshMishr
अपराध

पत्नी की हत्या को सर्पदंश बताने वाला बैंककर्मी दोषी करार, इंदौर कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

✍️ Amar Ujala · Alwar 🗓 07 जुल. 2026, 01:31 PM 👁 83
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

इंदौर की जिला अदालत ने एक बैंककर्मी को अपनी पत्नी की हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है, जिसने हत्या को सर्पदंश की घटना के रूप में दिखाने की कोशिश की थी।

इंदौर की जिला अदालत ने बहुचर्चित शिवानी हत्याकांड में आरोपी पति अमितेष उर्फ शालू पटेरिया को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला मामले की गंभीरता को दर्शाता है।

अदालत ने पटेरिया को अपनी पत्नी शिवानी की हत्या का दोषी पाया। अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया कि आरोपी ने पत्नी की हत्या को सर्पदंश की घटना के रूप में दिखाने की सुनियोजित साजिश रची थी।

इस मामले में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन जांचों से हत्या को सर्पदंश बताने की आरोपी की कोशिश का खुलासा हुआ और असली साजिश सामने आई।
📲Get App