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05 नव. 2026•
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भारत ने हाग के न्यायालय के इंडस वॉटर ट्रिटमेंट निर्णय को अस्वीकार किया
📷 चित्र स्रोत: The Hindu (via NewsData)
विदेश

भारत ने हाग के न्यायालय के इंडस वॉटर ट्रिटमेंट निर्णय को अस्वीकार किया

✍️ The Hindu 🗓 01 सित. 2026, 08:45 AM 👁 58
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भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के इंडस वॉटर ट्रिटमेंट निर्णय को अधिकार क्षेत्र की कमी और अदालत की वैधता न मानने के कारण अस्वीकार कर दिया।

भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) द्वारा जारी इंडस वॉटर ट्रिटमेंट पर निर्णय को अस्वीकार कर दिया, जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए पानी‑साझा समझौते से संबंधित है। मंत्रालय ने कहा कि ICJ को इस विवाद पर अधिकार क्षेत्र नहीं है और यह अदालत "ग़ैर‑कानूनी रूप से गठित" है। इसके अलावा, मंत्रालय ने बताया कि भारत ने इस "क़ानूनी रूप से अस्तित्वहीन" अदालत को कभी मान्यता नहीं दी है, अतः किसी भी निर्णय को स्वीकार नहीं करेगा। यह निर्णय, जो समझौते की कानूनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए था, अब भारत की अदालत के अधिकार को न मानने के कारण राजनयिक रूप से अटक गया है।
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