🔥 TRENDING Mumbai Endures Record Heatwave, Linked... Supreme Court to Hear Dhanlaxmi Mercha... જામનગરની જી.જી. હોસ્પિટલમાં બારી પર ચડ... અમરેલીમાં કિશોરીનું અપહરણ: અજાણ્યા ઈસમ... Bihar Government Allocates ₹1,850 Cror... मिशन शक्ति अभियान: कक्षा 7 की छात्रा प...
15 Oct 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
Politics

इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश: तीन माह में कराएं पंचायत चुनाव, प्रशासक नियुक्ति वैध

✍️ Reporter: Abhishek Singh Patel 🗓 15 Oct 2026, 08:57 PM 👁 21
Share: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि चुनाव होने तक प्रशासकों की नियुक्ति वैध है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाते, तब तक पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति का निर्णय वैध माना जाएगा।

यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें पंचायत चुनावों में देरी और प्रशासकों की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा कि स्थानीय निकायों में निर्वाचित प्रतिनिधियों का होना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है।

कोर्ट ने सरकार को चुनाव प्रक्रिया शुरू करने और उसे निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए कदम उठाने को कहा है। यह निर्देश उन पंचायतों पर लागू होगा जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है या होने वाला है।
📲Get App