📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Stalinjeet Brar
अपराध
श्रीगंगानगर में पति‑पत्नी को प्रेमी की हत्या पर उम्रकैद की सजा
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 07 सित. 2026, 11:32 PM
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राजस्थान के कोर्ट ने एक पति‑पत्नी को प्रेमी की हत्या और शव जलाने के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई।
श्रीगंगानगर के जिला कोर्ट ने एक पति‑पत्नी को महिला के प्रेमी की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला लगभग चार साल से चल रहे मामले को समाप्त करता है।
प्रोसेक्यूशन के अनुसार, दोनों ने प्रेमी को घर बुलाकर उसे मार डाला और पहचान छिपाने के लिए शव को पास के खेत में जलाकर नष्ट कर दिया।
फ़ोरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों के बयान और आरोपी के कबूलनामे को सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों को हत्या और शव जलाने का दोषी पाया और प्रत्येक को उम्रकैद की सजा दी।
यह फैसला घरेलू साजिशों के खिलाफ न्यायिक कठोरता को दर्शाता है और प्रदेश में समान अपराधों को रोकने का संदेश देता है।
प्रोसेक्यूशन के अनुसार, दोनों ने प्रेमी को घर बुलाकर उसे मार डाला और पहचान छिपाने के लिए शव को पास के खेत में जलाकर नष्ट कर दिया।
फ़ोरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों के बयान और आरोपी के कबूलनामे को सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों को हत्या और शव जलाने का दोषी पाया और प्रत्येक को उम्रकैद की सजा दी।
यह फैसला घरेलू साजिशों के खिलाफ न्यायिक कठोरता को दर्शाता है और प्रदेश में समान अपराधों को रोकने का संदेश देता है।