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शिक्षा
हॉस्टल को 40,000 रुपये वापस करने का आदेश, खराब भोजन और न लौटाए गए अग्रिम के कारण
✍️ The Economic Times
🗓 10 जुल. 2026, 11:32 PM
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एक न्यायालय ने हॉस्टल को ₹40,000 वापस करने का आदेश दिया है, क्योंकि मालिक ने अग्रिम राशि वापस नहीं की और भोजन खराब था।
भारत के एक न्यायालय ने एक हॉस्टल को ₹40,000 वापस करने का आदेश दिया है, क्योंकि छात्र ने खराब भोजन और न लौटाए गए अग्रिम के बारे में शिकायत की थी। छात्र ने हॉस्टल को अग्रिम राशि दी थी, पर मालिक ने उसे वापस नहीं किया। साथ ही, परोसा गया भोजन भी मानक से नीचे पाया गया। इस निर्णय के तहत हॉस्टल को पूरी राशि छात्र को लौटानी होगी। हॉस्टल का स्थान या छात्र की पहचान के बारे में और जानकारी उपलब्ध नहीं है।