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21 अग. 2026
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हिमाचल प्रदेश ने नकली पनीर की बिक्री पर लगाया प्रतिबंध
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / UnpetitproleX
खानपान

हिमाचल प्रदेश ने नकली पनीर की बिक्री पर लगाया प्रतिबंध

✍️ The Economic Times 🗓 21 अग. 2026, 10:19 AM 👁 7
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने गैर‑दूध से बने, पनीर के रूप में बेचे जाने वाले नकली पनीर की बिक्री व उपयोग पर रोक लगा दी है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने उन चीज़ उत्पादों की बिक्री और उपयोग पर रोक लगाई है जो पनीर के रूप में बेचे जाते हैं लेकिन गैर‑दूध से बनते हैं। आर्थिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस आदेश में "एनालॉग पनीर" कहलाने वाले उत्पादों को लक्षित किया गया है, जो पारंपरिक दूध‑आधारित पनीर की दिखावट और बनावट की नकल करते हैं। अधिकारियों ने कहा कि यह प्रतिबंध उपभोक्ताओं को भ्रामक लेबलिंग और संभावित स्वास्थ्य जोखिमों से बचाने के लिए है। लागू करने की जिम्मेदारी राज्य के खाद्य‑सुरक्षा विभाग पर होगी, जो बाजारों और खुदरा दुकानों की निगरानी करेगा। यह कदम प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के बारे में बढ़ती नियामक चिंता को दर्शाता है, जहाँ कई उत्पादों को असली डेयरी के रूप में पेश किया जाता है।

प्रति राज्य के सभी व्यावसायिक संस्थानों, जैसे सुपरमार्केट, स्थानीय किराना दुकानें और ऑनलाइन विक्रेता, पर यह प्रतिबंध लागू होगा। नियमों के उल्लंघन पर राज्य के खाद्य‑सुरक्षा कानून के तहत दंड निर्धारित है। अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से कहा है कि वे उत्पाद लेबल को ध्यान से पढ़ें और भरोसेमंद स्रोतों से पनीर खरीदें।

यह निर्णय भारत में खाद्य मिलावट की व्यापक चिंता के बीच आया है, जिससे कई राज्यों ने डेयरी और संबंधित उत्पादों के मानकों को कड़ा किया है। हिमाचल प्रदेश का लक्ष्य है कि उपभोक्ताओं को असली दूध से बना पनीर मिले, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और पारंपरिक पाक परम्पराओं की रक्षा हो सके।
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