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30 अक्टू. 2026•
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हिमाचल हाई कोर्ट ने बारा पंचायत प्रधान चुनाव के खिलाफ कुलदीप चंद की याचिका खारिज की
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sumita Roy Dutta
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हिमाचल हाई कोर्ट ने बारा पंचायत प्रधान चुनाव के खिलाफ कुलदीप चंद की याचिका खारिज की

✍️ The News Mill 🗓 30 अक्टू. 2026, 01:31 AM 👁 16
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हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बारा पंचायत प्रधान के चुनाव को चुनौती देने वाली कुलदीप चंद की याचिका खारिज कर दी, जिससे परिणाम बरकरार रहा।

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कुलदीप चंद द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बारा पंचायत के प्रधान के चुनाव को उलटने की मांग की गई थी। कोर्ट ने यह पाया कि चुनाव परिणाम में हस्तक्षेप के लिए पर्याप्त कारण नहीं हैं, इसलिए परिणाम बरकरार रखा गया।

याचिका में मतदान प्रक्रिया की वैधता और चुने गए प्रधान की पात्रता पर सवाल उठाए गए थे, परन्तु न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि सभी प्रक्रिया संबंधी शर्तें पूरी हुई थीं। पुनः मतदान या किसी अतिरिक्त जांच का आदेश नहीं दिया गया।

इस फैसले के बाद, निर्वाचित प्रधान अपने पद पर बने रहेंगे और बारा पंचायत में स्थानीय प्रशासन बिना किसी न्यायिक बाधा के जारी रहेगा।
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