📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Raavimohantydelhi
स्थानीय
हिमाचल हाई कोर्ट ने शिमला ग्रीन बेल्ट में होटल निर्माण याचिका खारिज
✍️ Himachal Scape
🗓 17 अक्टू. 2026, 03:36 PM
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हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शिमला के ग्रीन बेल्ट में होटल निर्माण की याचिका को खारिज कर दिया, जिससे इस क्षेत्र की पर्यावरणीय सुरक्षा बनी रही।
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शिमला के ग्रीन बेल्ट में होटल निर्माण की याचिका को खारिज कर दिया, जो इस क्षेत्र को पर्यावरणीय संरक्षण के तहत रखता है। कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावित निर्माण मौजूदा भूमि‑उपयोग नियमों के विरुद्ध है, जो वाणिज्यिक विकास को प्रतिबंधित करते हैं। इस आदेश से ग्रीन बेल्ट की पर्यावरणीय अखंडता बनी रहती है और वर्तमान स्थिति बरकरार रहती है।
स्थानीय पर्यावरण संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया, यह बताते हुए कि ग्रीन बेल्ट शहरी विस्तार को रोकने और शिमला के प्राकृतिक दृश्य को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाता है। यह निर्णय विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है।
प्रशासन भविष्य में इस आदेश के अनुपालन की निगरानी जारी रखेगा और किसी भी अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए कदम उठाएगा।
स्थानीय पर्यावरण संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया, यह बताते हुए कि ग्रीन बेल्ट शहरी विस्तार को रोकने और शिमला के प्राकृतिक दृश्य को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाता है। यह निर्णय विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है।
प्रशासन भविष्य में इस आदेश के अनुपालन की निगरानी जारी रखेगा और किसी भी अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए कदम उठाएगा।