📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sumita Roy Dutta
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हिमाचल एचसी ने समायोजित किया अधिशेष बिजली शुल्क
✍️ The News Mill
🗓 12 अग. 2026, 02:47 PM
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पत्थर की क्रशरों के लिए अधिशेष बिजली शुल्क में समायोजन किया है। यह निर्णय राज्य में पत्थर की क्रशर उद्योग पर प्रभाव डालेगा।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य में पत्थर की क्रशरों के लिए अधिशेष बिजली शुल्क के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह समायोजन पत्थर की क्रशर उद्योग को राहत दिलाने की संभावना है, जो उच्च बिजली लागत के कारण चुनौतियों का सामना कर रहा है। न्यायालय का निर्णय उद्योग को समर्थन देने के लिए एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है।