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हिमाचल कोर्ट ने कस्टडी से इनकार किया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sumita Roy Dutta
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हिमाचल कोर्ट ने कस्टडी से इनकार किया

✍️ The Indian Express 🗓 03 अग. 2026, 11:17 PM 👁 17
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक ऑटिस्टिक बेटी की कस्टडी अपने अमेरिका में रहने वाले पिता को देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय का निर्णय बच्चे के हित में है।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक ऑटिस्टिक बच्चे की कस्टडी के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बच्चे के पिता, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं, ने अपनी बेटी की कस्टडी की मांग की थी। हालांकि, न्यायालय ने बच्चे की मां के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें बच्चे के हितों को ध्यान में रखा गया है। न्यायालय का निर्णय ऑटिस्टिक बच्चों की कस्टडी विवादों में उनके कल्याण और जरूरतों पर विचार करने के महत्व को रेखांकित करता है। यह मामला ऑटिस्टिक बच्चों वाले परिवारों के सामने आने वाली चुनौतियों और सहायक और समावेशी वातावरण की आवश्यकता को दर्शाता है।
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