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रक्षा
पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने IAF पायलट की विधवा को बढ़ी पेंशन का आदेश बरकरार रखा
✍️ Hindustan Times
🗓 09 अग. 2026, 03:36 PM
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पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने IAF पायलट की विधवा को दी गई बढ़ी पेंशन के आदेश को बरकरार रखा, जिससे परिवार को आर्थिक सहायता मिलती रहेगी।
पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ में, ने एक प्रशासनिक एवं वित्तीय ट्रिब्यूनल (AFT) के निर्णय को बरकरार रखा, जिसने एक दिवंगत भारतीय वायुसेना पायलट की विधवा को बढ़ी पेंशन देने का आदेश दिया। ट्रिब्यूनल ने पहले यह तय किया था कि पायलट के परिवार को मानक दर से अधिक पेंशन मिलनी चाहिए, उनके सेवा रिकॉर्ड और मृत्यु की परिस्थितियों को देखते हुए। न्यायालय का यह निर्णय ट्रिब्यूनल के आकलन की पुष्टि करता है और यह दर्शाता है कि सरकार को मरण पाई वायुसेना कर्मियों के परिवारों को बेहतर आर्थिक सहायता देने का दायित्व है। यह फैसला भारत में सेवा कर्मियों और उनके आश्रितों के समान मामलों के लिए एक मिसाल स्थापित कर सकता है।